मंदिरों में सामुहिक आरती एवं होटलों में भोजन न करे

आगर-मालवा- भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। 
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी कर समस्त मंदिरों में सामुहिक आरती को एवं होटलों, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मांगलिक भवन, लाॅज इत्यादि में सामुहिक भोजन एवं ठहरने को आगामी 31 मार्च 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।


Popular posts from this blog

आगर से भाजपा प्रत्याशी मधु गेहलोत 13002 मतों से व सुसनेर से कांग्रेस प्रत्याशी भैरूसिंह बापू 12645 मतों से जीते

ग्राम झालरा में गिरी आकाशीय बिजली:एक की मौत:एक घायल:नाना बाजार में मंदिर के शिखर का कलश गिरा

विवेकानंद नगर में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास:हलचल की आहट से भाग खड़े हुवे युवक:CCTV में कैद हुवा घटनाक्रम