5951 परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों से वितरित होगी 

आगर-मालवा- कलेक्टर संजय कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज जिले के 5951 परिवारों के 23 हजार 502 सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित करने हेतु जिले के समस्त विक्रेता उचित मूल्य दुकानों को आदेश जारी किए गए है। 
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की लाॅकडाउन में अवधि में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निर्धारित श्रेणियों के परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है। जिले में समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उक्त श्रेणियों के 5951 परिवारों के 23 हजार 502 सदस्य जिन्हें राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, परन्तु वर्तमान में उन्हें राशन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे परिवारों को राशन हेतु सूची कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों का उपलब्ध कराई गई है। जिनके प्रत्येक सदस्य को 4 किलो गेहूं एवं एक किलो चावल निःशुल्क उचित मूल्य दुकान से वितरित किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सामग्री का वितरण हेतु दुकानों पर वितरण पंजी भी संधारित करेंगे। जिसमें हितग्राही का नाम, समग्र आईडी, सदस्य संख्या एवं मोबाईल नम्बर दर्ज की जाए। उपभोक्ताओं के सामग्री वितरण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे तथा उनके समक्ष राशन वितरण करेंगे। खाद्यान्न वितरण की पंजी संधारित करना अनिवार्य होगी तथा वितरण पश्चात पंजी सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पास जमा करना होगी। राशन का वितरण शीघ्र-अतिशीघ्र माह अप्रैल 2020 में सुनिश्चित किया जाए।


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