मदिरा एवं भांग दुकान 20 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश

 आगर मालवा- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  संजय कुमार ने मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समस्त मदिरा एवं भांग दुकान कों बंद रखे जाने के आदेश के पालन में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के समस्त मदिरा दुकान एवं भांग दुकाने 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2020 तक बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशानुसार उक्त अवधि में आगर मालवा जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने, भांग दुकाने तथा मद्य भांडागार एवं अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित, या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। उक्त घोषित अवधि में उपरोक्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं भांग की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। क्लेक्टर ने आबकारी अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए है।


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