जिले में 25 से कम कर्मचारी वाले विनिर्माण उद्योग, अनुमति प्राप्त हो सकेंगे संचालित

 आगर-मालवा- कलेक्टर संजय कुमार ने प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशों परिपालन में जिले में 25 से कम श्रमिक एवं कर्मचारियों वाले विनिर्माण उद्योग इकाईयों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। 
जारी आदेशानुसार ऐसे विनिर्माण उद्योग श्रमिक को कर्मचारियों की संख्या 25 या 25 से अधिक हो उन्हें कार्यालय कलेक्टर से विधिवत आवेदन करने के पश्चात अनुमति प्राप्त करनी होगी। उक्त प्रकार कीे इकाइयों के संचालन के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशो एवं नियमों का पालन करना होगा। जिसमें संचालित उद्योग घोषित कंटेनमेंट झोन में संचालित नहीं होना चाहिए तथा कंटेनमेंट एरिया में निवासरत श्रमिक कर्मचारी कार्य करने उद्योग में नहीं आएंगे। हाई रिस्क तथा कोविड-19 एवं एवं इन्फलूऐजा केे संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कार्य करने नहीं आएगा। संबंधित प्रतिष्ठान के संपूर्ण परिसर को उपयुक्त कीटनाशक उपयोग करते हुए पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे द्वारा सैनिटाइज किया जाना होगा। कार्यस्थल पर प्रवेश करने एवं बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाना होगी। श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा। सभी प्रवेश एवं निकास द्वार पर हाथ धोने एवं सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना होगी। लाॅकडाउन के नियम अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। उद्योग परिसर में  गुटखा, तंबाकू एवं थूकना तथा गैर आगंतुकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। श्रमिक/कर्मचारी पूरे समय मास्क पहने रहेंगे। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अक्षरषः पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उद्योग प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र आगर मालवा को सूचित करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। 
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत शासन द्वारा संपूर्ण देश में 23 मार्च 2020 से लाॅकडाउन किया गया है। इसके कारण पूरे देश में आवश्यक सेवाओं एवं उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत शासन के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली एवं सामान्य जन के दिन-प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 अप्रैल से सभी राज्यों के लिए नवीन निर्देश जारी किए गए हैं, जो 20 अप्रैल से प्रभावशील है।


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