तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने वाले को न्यायालय ने किया दंडित
सुसनेर। तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चालकर दुर्घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को सुसनेर न्यायालय ने दंडित किया है। एसडीपीओ पवन सोलंकी ने बताया कि आरोपी अक्षय जैन पिता पुष्पेन्द्र जैन आयु 26 वर्ष निवासी पिडावा राजस्थान को तेग गति से वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करने को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुसनेर ने धारा 279, 337 भादवि में दोषी पाते हुए 500/-रू. के अर्थदंड से दंडित किया है।