तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने वाले को न्यायालय ने किया दंडित

सुसनेर। तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चालकर दुर्घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को सुसनेर न्यायालय ने दंडित किया है। एसडीपीओ पवन सोलंकी ने बताया कि आरोपी अक्षय जैन पिता पुष्पेन्द्र जैन आयु 26 वर्ष निवासी पिडावा राजस्थान  को तेग गति से वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करने को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुसनेर ने धारा 279, 337 भादवि में दोषी पाते हुए 500/-रू. के अर्थदंड से दंडित किया है। 


Popular posts from this blog

आगर से भाजपा प्रत्याशी मधु गेहलोत 13002 मतों से व सुसनेर से कांग्रेस प्रत्याशी भैरूसिंह बापू 12645 मतों से जीते

तवा भी बिगाड़ सकता है घर का वास्तु, जानिए रसोई में तवे का महत्व

ग्राम झालरा में गिरी आकाशीय बिजली:एक की मौत:एक घायल:नाना बाजार में मंदिर के शिखर का कलश गिरा