24 से 26 मार्च तक शुष्क दिवस घोषित:बंद रहेगी शराब की दुकानें
आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने मदिरा दुकानों में भीड़ का जमाव बने रहने से कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की अशंका को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासकीय एवं लोकहित में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 24 मार्च से 26 मार्च तक के लिए जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में मदिरा की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी। जारी आदेशानुसार कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकाने, मद्य भंण्डागार एवं किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, ना दिया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चिित करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए है।गौरतलब रहे कि रविवार को जनता कर्फ्यू व सोमवार को भी दुकाने खुली हुई थी।