26 मार्च से 14 अप्रैल तक आगर टोटल लॉकडाउन:सांची पार्लर से मिलेगा दूध

आगर-मालवा-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने जन सामान्य हित एवं कोरोना वायरस संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आगर-मालवा जिला तत्काल प्रभाव से 26 मार्च से 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12ः00 तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। 
  जारी सांधित आदेशानुसार टोटल लॉकडाउन अवधि में जिले के किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों को आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा के बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अति-आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, जेल आपदा प्रबंधक सेवाएं, एनआईसी, पोस्ट ऑफिस, कोषालय कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) बैंक, एटीएम इससे मुक्त रहेंगे। आगर शहर के लिए ( जो घरों से बाहर न जा सकें) वे मेडिकल सामग्री एवं किराना सामग्री हेतु नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07362-292100, 292101 पर कॉल करें, जिससे सामग्री यथाशीघ्र नके घर पहुंचा दी जाएगी। फल, सब्जी, की दुकाने, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी,किराना दुकान प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक चालू रहेगी तथा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिबंष्ठान बंद रहेंगे। दूध की समस्त दुकाने एवं प्रायवेट डेयरी प्लांट प्रतिबंधित रहेंगे, मात्र सांची दूध डेयरी ही प्रातः 07ः00 बजे से 09ः00 बजे तक तथा शाम 06 बजे से 08 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। गांव से शहर की ओर केन के माध्यम से दूध लाने एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में संचालिक समस्त निर्माण कार्यां को प्रतिबंधित किया गया। जिले में संचालित समस्त लोक परिवहन सेवाएं, निजी बसे, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि का संचालन बंद किया गया है। प्रातः सैर एवं पार्क, गार्डन, जीम आदि में घूमना आदि को प्रतिबंधित किया गया है। दो पहिया वाहन पर एक से अधिक सवारी को प्रतिबंधित की गई है। किसी भी तरह के अंतिम संस्कार की स्थिति में 20 ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी संस्था जिनमें दवाई निर्माण एवं वितरण इकाईयां,सरकारी व निजी जैसे की डिस्पेंसरी, रासायनिक एवं स्वास्थ्य उपकरण दुकान प्रयोगाला, क्लिनिक, नर्सिंग होम ( नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ) इत्यादि कार्य करते रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। निजी सुरक्षा सुविधाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। सभी व्यक्ति घरों मे बाहर से आने वाली वस्तुएं यथा वाटर कैम्पर,अखबार इत्यादि का उपयोग से पहले सेनेटाईज कर लें। सेनेटाईज न होने की स्थिति में उपयोग करते या छूने के बाद अपने हाथों को सेनेटाईज करे। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी प्रायोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना होगा।  घर-घर जाकर न्यूज पेपर हॉकर्स प्रातः 06ः30 बजे से 09ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 
अतिआवश्यक होने पर वस्तुओं की खरीददारी के लिए ही परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय के निकल सकेगा तथा खरीददारी करते समय दुकान पर क्रमबद्ध एक दूसरे से एक से दो मीटर की दूरी बनाकर खड़े रहेंगे। दुकानों के बाहर, चौराहों पर अनावश्यकरूप से भीड़ में खड़ा होना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में बाहर से आने वाले शासकीय वाहन, जिले में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के निजी वाहन, शासकीय कार्य या अत्यावश्यक वस्तुएं डीजल, पेट्रोल, गैसे सिलेण्डर, दूध, सब्जियां, मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयां इत्यादि का परिवहन करने वाले वाहनों की प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, खाद्य वस्तुएं, दवाईयां आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी। जिन संस्थाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर संबंध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी। 


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