किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही:आगर-मालवा जिला 24 से 26 मार्च तक आंशिक लाॅकडाउन घोषित

आगर-मालवा- कोरोना वायरस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संकामक रोग घोषित किया गया है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी आम नागरिकों का आवगमन को एवं स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाारा 144 के तहत् जन सामान्य हित एवं कोरोना वायरस संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु आगर-मालवा जिला तत्काल प्रभाव से 24 मार्च से 26 मार्च की रात्रि 12ः00 तक की अवधि के लिए आंशिक लाकडाउन घोषित किया गया है। 
 जारी आदेशानुसार आंशिक लाकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों को आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए है। अति-आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका कार्यालयों के लेखा शाखा ( भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) बैंक, एटीएम इससे मुक्त रहेंगे। मेडीकल दुकान एवं आटा चक्की को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सांची पार्लर एवं दुग्ध दुकानें सुबह 07ः00 बजे से 09ः00 बजे तक एवं शाम को 06ः00 बजे से 08ः00 बजे प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। सब्जी, किराना दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी सुबह 10ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे एवं शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए है। जिले में संचालिक समस्त निर्माण कार्याें को प्रतिबंधित किया गया। जिले में संचालित समस्त लोक परिवहन सेवाएं, निजी बसे,ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि का संचालन बंद किया गया है। 
इन परिस्थितियों में प्रतिबंध शिथिल रहेंगे
 इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रायोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर्स प्रातः 06ः30 बजे से 09ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अति-आवश्यक होने पर आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय हेतु निकल सकेगा तथा खरीददारी करते समय क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से 01 से दो मीटर की दूरी बनाते हुए कतार में रहे तथा दुकानों के बहार, चोराहों आदि पर अनावश्यक भीड़ के रूप में रहना प्रतिबंधित होगा। जिले में बाहर से आने वाले शासकीय वाहन, जिले में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के निजी वाहन, शासकीय कार्य या अत्यावश्यक वस्तुएं यथा डीजल, पेट्रोल, गैस-सिलेण्डर, दूध, सब्जी, मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयां इत्यादि का परिवहन करने वाले वाहनों की प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाईयां आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी। जिन संस्थाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर संबंध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहद कार्यवाही की जाएगी।


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