कोरोना को हराना है, तो घर पर ही रहना है

आगर-मालवा- कलेक्टर संजय कुमार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एव बचाव के दृष्टिगत जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी कर 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिसके तहत केवल अति-आवश्यक सामग्री जैसे किराना दुकान/आटा चक्की, दूध, दवाई, सब्जी, फल की दुकान ही छुट प्रदान की गई है। अन्य व्यक्ति अपने-अपने घर पर रहेंगे। इसके अलावा लोेग सड़क पर नहीं घूमेंगे। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिल दुकानदारों को प्रतिबंध से छूट दी गई है वे दुकान पर एकत्रित ग्राहकों के मध्य एक-एक मीटर की दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार व्यवस्था नहीं किए जाने पर दुकान तत्काल बंद करा दी जाएगी। 


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