सार्वजनिक एवं यात्री वाहनों का संचालन 31 मार्च तक पूर्ण रूप से बंद

 आगर-मालवा-जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त वाहन संचालकों एवं वाहन स्वामियों को निर्देश दिए है कि जनसामान्य के सुरक्षा हेतु अपने वाहनों का संचालक 23 मार्च की दोपहर 12 बजे से 31 मार्च 2020 तक पूर्णत बंद रखे। 
   उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक, यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब,ऑटो रिक्शा संचालन पर 23 मार्च दोपहर 12 बजे से 31 मार्च 2020 तक रोक लगायी गई है। आदेश माल वाहनों, निजी उपयोग के वाहनों, आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग वाहनों तथा शासकीय ड्यूटी में संलग्न वाहनों पर लागू नहीं होगा।


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