टोटल लॉकडाउन:अनावश्यक रूप से बाहर घूमते मिले तो होगी दंडात्मक कार्यवाही

आगर-मालवा-कलेक्टर  संजय कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस को डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इसका संक्रमण कई देशो में बड़ी तेजी से फैला है। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं बचने के लिए सोशल डिस्टेसिंग ही एक कारगार उपाय है। इसके लिए जिले को 26 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक टोटल लाॅकडाउन घोषित किया गया। जिससे इसकी चैन तोड़ी  जा सके। जिले के नागरिक अपने घरों पर ही रहे तथा जिला प्रशासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक आदेशो का पालन करें। अति-आवश्यक कार्य होने पर ही घर से कोई एक व्यक्ति ही सीमित समय के लिए बाहर निकलें। किराना सामग्री एवं सब्जी आदि लेते समय भी क्रमबद्ध खड़े होकर अपने बीच एक से दो मीटर की दूरी रखें। दुकानों के सामने डिस्टेंस के लिए बनाए गए घेरों में ही खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करें।अनावश्यक वस्तुओं को न छुएं, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित न हों। कलेक्टर ने कहा है बिना किसी कार्य के घरों के बाहर घुमते पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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