ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किराना एवं मेडिकल दुकानें चिन्हित:अनावश्यक बाजार में घुमते पाए जाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही 

आगर-मालवा-जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आमजनता के लिए टोटल लाॅकडाउन में किराना राशन, दूध, दवाईयां हेतु पृृथक से व्यवस्था की गई है। इस हेतु प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नागरिकों के लिए किराना, मेडिकल, दूध दुकान चिन्हित की गई है, जिनसें ग्रामीणजन आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नागरिकों के लिए शहरी क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा।


मात्र चिन्हित दुकानों से ही सामग्री क्रय की जा सकेगी। सामग्री क्रय उपरांत संबंधित को तत्काल अपने निवास हेतु वापस जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहरी क्षेत्र में अनावश्यक घूमता हुआ पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।  ग्रामीण क्षेत्र की चिन्हित दुकानों को यथा समय खोला जाएगा। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों को सामग्री क्रय करने हेतु पर्याप्त समय मिल सकें। 
ग्रमीण क्षेत्रों में उज्जैन रोड हेतु किराना सामग्री के लिए पूर्वअर्ध सैनिक कल्याण कैंटीन, सांची पॉइंट बस स्टैंड, मयूर विहार कॉलोनी स्थित किराना एवं मेडिकल दुकान, मणिमधुर मेडिकल से सामग्री खरीदी जा सकती है। इसी तरह बड़ोद रोड पर आने वाले ग्रामीण क्षेत्र हेतु विजय किराना स्टोर, श्यामरत्न किराना, आयुष्मान मेडिकल, अजमेरा मेडिकल, गवली सांची पॉइंट,  ग्रामीण क्षेत्र सुसनेर रोड हेतु नटराज किराना, अरुण गवली दूध विक्रेता, गवली सांची पॉइंट, आरोग्य मेडिकल स्टोर को चिन्हित किया गया है। भ्याना रोड़ एवं इससे लगे गांवों के लिए शब्बीर किराना स्टोर, सीताराम किराना स्टोर एवं गुप्ता मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र सारंगपुर रोड से आने वाले ग्रामीणों के लिए श्रीकृष्ण किराना, शिखा मेडिकल स्टोर, राजेष दूध व्यापारी को चिन्हित किया गया है।
कलेक्टर  संजय कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए की गई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा शासन के नियमों का  उल्लंघन किया जाएगा तो उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों की सुविधा हेतु राजस्व,नगर पालिका और पुलिस विभाग का अमला कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र में सामग्री प्राप्त करने हेतु एक परिवार से एक ही व्यक्ति उक्त दुकान पर उपस्थित होगा, अनावश्यक दुकान पर भीड़ ना करें। वह व्यक्ति जो सामग्री क्रय किये जाने हेतु उपस्थित हो रहा है, उसके द्वारा चेहरे पर मास्क लगाया होना आवश्यक होगा। साथ ही दो पहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति ना हो, जब दुकान पर सामग्री प्राप्त किए जाने हेतु उपस्थित रहे तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। साथ ही दुकानों पर किए गए गोल घेरे में ही खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करें। उपरोक्त सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। बनाए गए नियम को तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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