जिले में अब एक दिवस छोड़कर रहेगा टोटल लाॅकडाउन:अंतिम संस्कार में शामिल नही होंगे 20 से ज्यादा लोग

आगर-मालवा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजय कुमार ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशो  के परिपालन में पूर्व में जिले में भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत् जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में निम्न प्रतिबंध का शामिल किया गया है। 
 जारी आदेशानुसार जिले में मेडिकल, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी प्रतिदिन प्रातः08 बजे से सांय 04 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सांची पार्लर प्रातः 07 बजे से 09 बजे तक प्रतिदिन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। आटा चक्की उक्त प्रतिबंधों से पूर्णतः मुक्त रहेगी। जिले में टोटल लाॅकडाउन एक दिवस छोड़कर यथा 09 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल इत्यादि को रहेगा। उक्त दिवस में व्यक्तियों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। टोटल लाॅकडाउन को छोड़कर शेष दिवसों में फल-सब्जी, किराना दुकान प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। जिले में किसी व्यक्ति का किसी भी तरह से निधन होने पर उसके अंतिम संस्कार की सूचना नगरीय क्षैत्रों में सीएमओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को करना होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। सीएमओ एवं पंचायत सचिव मृृत्यु की रिपोर्ट एवं अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर जिला कार्यालय के कन्ट्रोल रूम पर उपलब्ध करवाएंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 


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