किराना, पंखे, कूलर, मिट्टी के बर्तन, कृषि सेवा केन्द्र की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में 01 मई से खुलेगी
आगर-मालवा- कलेक्टर संजय कुमार ने जिले में भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मई से किराना दुकान, पंखे, कूलर एवं मिट्टी के बर्तनों से संबंधित दुकानें, कृषि सेवा केन्द्र प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखने के आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेशानुसार जिले के शहरी क्षेत्रो की दुकान 4 मई से 6 मई तक सीमित संख्या में जिसमें किराने की 10 दुकानें, कृषि संबंधित व पंखे कूलर की पांच-पांच दुकाने, प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक खोली जा सकेगी। इसका चिन्हांकन एसडीएम एवं नगरीय निकाय के सीएमओ अलग-अलग क्षेत्रों में करेंगे। चिन्हांकन ऐसी दुकानों का किया जाएगा जहां जगह ज्यादा हो। प्रत्येक दुकान पर पांच-पांच पुलिस एवं शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो प्रत्येक ग्राहक को कूपन/टोकन देगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसके खड़े रहने की जगह नियत करेगा। दूध, सब्जी, की डोर-टू-डोर डिलेवरी की जाएगी।
मशहरी क्षेत्रों में 07 मई से किराना दुकान 1/4-1/4 भागों में खुलेगी। जिसका चिन्हांकन भी एसडीएम एवं सीएमओ द्वारा किया जाएगा। पंखे, कूलर एवं मिट्टी के बर्तनों से संबंधित दुकाने, कृषि सेवा केन्द्र प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। दूध, सब्जी, की डोर-टू-डोर डिलेवरी की जाएगी। पेट्रोल पम्प, गैसे सिलेण्डर वितरण कम्पनी प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रेगी। जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकाने प्रातः 08 बजे से 05 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहे। आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में 01 मई से शहरी क्षेत्रों में 04 मई से प्रभावशील होगा।