पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी प्रतिबंध से मुक्त
आगर-मालवा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् पेट्रोल पम्प एवं गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। यह आदेष 30 अप्रैल से प्रभावशील रहेगा।