सर्विलेंस की दैनिक जानकारी प्रातः 10 बजे तक अनिवार्य भेजें
आगर-मालवा-अपर कलेक्टर एनएस राजावत ने समस्त सीईओ जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को पत्र जारी कर सर्विलेंस की दैनिक जानकारी 10 बजे तक कार्यालय अपर कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही माइल्डि रिस्क, माडरेट रिस्क, हाई रिस्क् वाले मरीजों की सूची संबंधित बीएलओ को प्रातः 10 बजे तक भेजना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सर्विसलेस संबंधी कार्य में लापरवाही दृृष्टिगत होने पर कलेक्टर संजय कुमार द्वारा नाराजगी व्यक्त करते उक्त कार्य का पर्यवेक्षण गंभीरतापूर्वक सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।