सुसनेर तहसील में कल दूध, फल,सब्जी, किराना दुकान प्रातः 8 से 2 बजे तक खुलेगी

आगर-मालवा- कलेक्टर  संजय कुमार ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के लोक कल्याण एवं परिवार कल्याण विभागद्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश  एवं जिले में धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के दृृष्टिगत निम्न प्रतिबंध जारी किए गए है। 
जारी आदेशानुसार जिले की सुसनेर तहसील में 15 अप्रैल 2020 को दूध, फल, सब्जी, किराना दुकान प्रातः 08 बजे से 02 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से सांय 04 बजे तक प्रतिबंध मुक्त रखी गई है। 16 अप्रैल से सुसनेर तहसील में कलेक्टर कार्यालय द्वारा 08 अप्रैल को जारी आदेश प्रभावशीलहोगा। 


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