लोधापुरा क्षेत्र, बड़ौद के सभी घर एपीसेंटर व 0.5 किलोमीटर की परिधि कन्टेंमेट एरिया घोषित

आगर-मालवा-कलेक्टर  संजय कुमार ने आगर जिले की बड़ौद तहसील के लोधापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की बुधवार को कोरोना रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर क्षेत्र के घरों को एपिसेंटर तथा घरों से 0.5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले से क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इससे लगे 1 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। 
 कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के धारा 71 (1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों को उपयोेग करते हुए जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा एरिया के समस्त निवासियों को होम कोरेन्टाईन किया गया है। 
जारी प्रतिबंधात्मक आदेष का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें इसके लिए कंटेनमेंट एरिया के अन्दर भी आवागमन बंद किया गया है। कंटेनमेंट एरिया एवं बफर झोन के बाहर के शेष नगरीय क्षैत्र में पैरामीटर कन्ट्रोल करने हेतु आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों को बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी।  कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के समस्त घरों को सर्वें निर्धारित प्रपत्र में करने के निर्देश जारी किए गए है।
     कलेक्टर ने उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु एसडीएम महेन्द्र सिंह कवचे के प्रभार में दल का गठन किया गया है। जिसमें एसडीओपी ज्योति उमठ एवं सीएमओ बड़ौद को रखा गया है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को एरिया के लिए विषेश आर.आर.टी. जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन को रखते हुए तथा मेडीकल मोबाईल यूनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडीकल आफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ को शामिल कर गठन करने के निर्देश दिए गए है।
     कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएलवी, एएनएम, आषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीम वाईस एपी सेंटर प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द आदि लक्षण आने पर रेपिड रिस्पांस टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति-आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकेगा। जिन्हें होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनके घरों को विजिट अथवा दूरभाष पर प्रतिदिन फालोअप लेना होगा। जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन करें तथा 28 दिन तक उन्हें फालोअप किया जाए।
       कलेक्टर ने नगर परिषद को क्षैत्र को सेनेटाईज करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सस्पेक्टेड केसे को सेक्टर मेडिकल आफिसर, आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक अलग-अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखने एवं समस्त परिवार को मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन  के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे।


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