मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य:उल्लंघन करने वालों को लगेगा 100 रुपए का फटका 


आगर-मालवा- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों से निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। 
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजय कुमार ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक के निर्णयानुसार आदेश जारी कर कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले के प्रत्येक व्यक्ति को  मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक किया गया है, उल्लंघन किए जाने पर प्रति व्यक्ति 100 रुपए की सहयोग राशि जिला रेडक्रास सोसायटी में जमा करने का आग्रह संबंधित से किया जाएगा। 
  जारी आदेशानुसार जिले के नागरिक द्वारा घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों से निकलते समय ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में मगछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का प्रभावी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कलेक्टर ने तहसीलदार एव नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है वे अपने क्षेत्रों में उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति से 100 रुपए की सहयोग राशि ली जाए। इस दौरान व्यक्ति की आर्थित स्थिति एवं वर्तमान परिस्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कार्यवाही पूर्ण संवेदनशीलता के साथ की जाए एवं यदि व्यक्ति राशि देने मे सक्षम नही है, तो प्रथमतः उसे समझाईश देकर छोड़ा जा सकता है। आदेश तत्काल जिले में प्रभावशील होगा।


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