निर्माण सामग्री, सांची पार्लर एवं ईंट-भट्टों से संबंधी कार्य हेतु छूट

 आगर-मालवा-कलेक्टर  संजय कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् जिले में निर्माण सामग्री की दुकाने (हार्डवेयर को छोड़कर) को प्रातः 10 बजे से सायं 06  बजे तक, समस्त सांची पार्लर प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक तर्था इंट-भट्टों से संबंधी कार्य को पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। उक्त कार्याें हेतु छूट कंटेनमेंट एरिया में नहीं लागू नहीं होगीं। आदेश 07 मई से प्रभावशील होगा।


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