मस्जिद गली, सराफा बाजार कंटेनमेंट एरिया घोषित 

आगर मालवा,शब्द संचार न्यूज- कलेक्टर अवधेश शर्मा ने 70 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने पर निवास क्षेत्र मस्जिद गली (मस्जिद दरवाजा छोड़कर) से लेकर खिरनी तकिया गली तक को इपिसेंटर घोषित करते हुए, इन घरों से 200 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया तथा इससे लगे 0.5 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। 


 कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के धारा 71 (1) एवं (2) में निहित शक्तियों को उपयोग कर जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा एरिया के समस्त निवासियों को होम कोरेन्टाईन में रहना उचित होगा। प्रतिबंधात्मक आदेशो का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए कंटेनमेंट एरिया के अन्दर भी आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। कंटेनमेंट एरिया एवं बफर झोन के बाहर के शेष नगरीय क्षैत्र में पैरामीटर कन्ट्रोल करने हेतु आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों को बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के समस्त घरों को सर्वें निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।


कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु एसडीएम महेन्द्र सिंह कवचे के प्रभार में एसडीओपी ज्योति उमठ एवं सीएमओ सीएस जाट का एक तीन सदस्यीय दल गठित किया है तथा सीएमएचओ को एरिया के लिए विशेष आर.आर.टी. जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन को रखते हुए तथा मेडीकल मोबाईल यूनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडीकल आफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेषन स्टॉफ को शामिल कर गठन करने के निर्देश दिए गए है। 


 कलेक्टर ने समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएलवी, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीम वाईस एपी सेंटर प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द आदि लक्षण आने पर रेपिड रिस्पांस टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगी। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति-आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकेगा। जिन्हें होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनके घरों को विजिट अथवा दूरभाष पर प्रतिदिन फालोअप लेना होगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो संबंधित के कानटेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखकर 28 दिन तक उन्हें फालोअप किया जाए। संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्य सम्पर्क किया जाकर, उन्हें भी होम कोरेन्टाईन किये जाने की कार्यवाही व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टींग की जाना सुनिश्चित करें। 


कलेक्टर ने नगर पालिका् को क्षैत्र को सेनेटाईज करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर, आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक अलग-अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेषन में रखने एवं समस्त परिवार को मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे।


Popular posts from this blog

आगर से भाजपा प्रत्याशी मधु गेहलोत 13002 मतों से व सुसनेर से कांग्रेस प्रत्याशी भैरूसिंह बापू 12645 मतों से जीते

ग्राम झालरा में गिरी आकाशीय बिजली:एक की मौत:एक घायल:नाना बाजार में मंदिर के शिखर का कलश गिरा

विवेकानंद नगर में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास:हलचल की आहट से भाग खड़े हुवे युवक:CCTV में कैद हुवा घटनाक्रम