ऑफलाईन एवं आनलाईन नेशनल लोक अदालत कल

आगर-मालवा,/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार कल 12 दिसम्बर 2020 (शनिवार) को आगर-मालवा जिले के समस्त न्यायालय परिसर में ऑफलाईन एवं ऑनलाईन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, राजस्व, नगर पालिका, नगर परिषद, बैंकों इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायायिक सेवा) सचिव एस.एस. गुर्जर ने पक्षकारों से आग्रह किया है कि उपरोक्त श्रेणी के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अपने अभिभाषकों से सम्पर्क करें व सम्बन्धित कार्यालयों में सहमति प्रस्तुत करें।

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