संपूर्ण जिले में मास्क लगाना अनिवार्य

 आगर-मालवा- जिले के समस्त नागरिकों, शासकीय सेवा, अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी व सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारियां एवं ग्राहकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश द्वारा तृतीय लहर की पूर्व तैयारियां के संबंध में जारी दिशा-निर्देश एवं कोरोना की नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के संक्रमण के दिन-प्रतिदिन की स्थिति के मद्देनजर इस आशय का आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अवधेश शर्मा ने सम्पूर्ण आगर जिले के लिए जारी कर दिया है। जारी आदेश में जिले के नागरिकों से कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करने की अपील भी कलेक्टर द्वारा की गई है।

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